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धामी ने कर्मचारियों के कल्याण में उठाया बड़ा कदम, विनियमितीकरण नियमावली में बदलाव लागू

  • लेखक की तस्वीर: Uttarakhandnews Network
    Uttarakhandnews Network
  • 6 दिस॰
  • 1 मिनट पठन

देहरादून। उत्तराखंड राज्य सरकार ने संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन कर विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी है।


सरकारी अधिसूचना के अनुसार, अब जिन कर्मचारियों ने 4 दिसंबर 2018 तक कम से कम 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की हो, वे विनियमितीकरण के पात्र होंगे। इससे पहले यह अवधि केवल पांच वर्ष निर्धारित थी।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों को न्याय देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि सरकार हमेशा से कर्मचारियों के हित और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रही है और भविष्य में भी उनके कल्याण के लिए ठोस कदम उठाती रहेगी।


सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। संशोधन से कर्मचारियों को न केवल स्थायित्व मिलेगा बल्कि उनके मेहनत और दीर्घकालिक योगदान का भी उचित सम्मान सुनिश्चित होगा।

 
 
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